50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों का होगा बीमा, बुढ़ापे में 5 हजार का पक्‍का जुगाड़

5 hours ago

Last Updated:August 26, 2025, 07:14 IST

Atal Pension Scheme : पीएफआरडीए के चेयरमैन ने बताया है कि उनकी योजना देश के 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को जल्‍द अटल पेंशन योजना के दायरे में लाना है.

50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों का होगा बीमा, बुढ़ापे में 5 हजार का पक्‍का जुगाड़अटल पेंशन योजना के तहत 50 लाख वेंडर्स को शामिल किया जाएगा.

नई दिल्‍ली. सरकार ने देश के 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों का बीमा कराने की योजना बनाई है. पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन एस रमन ने बताया कि हमारा लक्ष्‍य 50 लाख पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना के दायरे में लाने का है. सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए छोटी राशि की ऋण योजना यानी पीएम स्वनिधि एक जून, 2020 को शुरू की थी.

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पीएम-स्‍वनिधि योजना के तहत पात्र रेहड़ी-पटरी वालों को किस्तों में 50,000 रुपये तक का बिना किसी जमानत/गारंटी के कर्ज दिया जाता है. कर्ज तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है. पहली किस्त 10,000 रुपये की है. पहली किस्त लौटाने पर दूसरी किस्त 20,000 रुपये की मिल जाती है. दूसरी किस्त की राशि के लौटाने पर तीसरी किस्त 50,000 रुपये की मिलती है.

50 लाख से ज्‍यादा लाभार्थी
रमन ने कहा कि हमने एक क्रेडिट सोसायटी विकसित की है. यह एक बहुत अच्छा क्षेत्र है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) उन 50 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए जो अब पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है. उन्होंने एपीवाई लाभार्थियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले तीन साल में, हर साल एपीवाई से एक करोड़ से ज्यादा अंशधारक जुड़े हैं. 2024-25 में एपीवाई में 1.17 करोड़ से ज्यादा अंशधारक जुड़े, जिनमें से लगभग 55 प्रतिशत महिलाएं थीं. इस वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में ही 50 लाख से ज्यादा अंशधारक जुड़ चुके हैं.

कैसे मिलती है योजना में पेंशन
एपीवाई नौ मई, 2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू की गई थी. हालांकि, बाद में आयकरदाता एक अक्टूबर, 2022 से एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं. एपीवाई के तहत अंशधारक 60 वर्ष की आयु से 42 रुपये से 1,454 रुपये के अपने योगदान के आधार पर प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करता है. अंशधारक की मृत्यु के बाद यह पेंशन उसके जीवनसाथी को दी जाती है और जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर 60 वर्ष की आयु तक जमा पेंशन राशि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाती है.

Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...

और पढ़ें

न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

August 26, 2025, 07:14 IST

homebusiness

50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों का होगा बीमा, बुढ़ापे में 5 हजार का पक्‍का जुगाड़

Read Full Article at Source