NEET UG 2024: नीट यूजी परीक्षा को लेकर एक ऐसा पेंच उलझा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाने की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली को दिया है. दरअसल, यह पूरा मामला नीट यूजी के पेपर में आए एक सवाल से जुडा है भौतिक विज्ञान के इस सवाल के दो ऑप्शन दिए गए थे और दोनों ही ऑप्शन सही थे. यानि कि किसी भी स्टूडेंट ने जो भी ऑप्शन चुने, उसे मॉर्क्स मिले. इस सवाल के ऑप्शन को लेकर उठे विवाद के बाद अब सवाल यह उठने लगा है कि इसका असर नीट यूजी के कितने परीक्षार्थियों पर पडेगा. जानकारों की मानें तो इस सवाल के जवाब से नीट की परीक्षा देने वाले लाखों परीक्षार्थियों का गुणा गणित बिगड सकता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल की गुत्थी सुलझाने के लिए आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों से राय मांगी है अब देखना यह है कि ये विशेषज्ञ क्या राय देते हैं.
4.20 लाख से अधिक छात्र होंगे प्रभावित
नीट परीक्षा में पूछे गए इस सवाल के उत्तर में दिया गया विकल्प 2 अगर गलत पाया जाता है तो इससे 4.20 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि बेंच को इस बात की चिंता है कि 4 लाख से अधिक छात्रों को विकल्प 2 को सही मानने से लाभ हुआ है, इसलिए यदि अचानक विकल्प 2 को गलत माना जाता है, तो 4.20 लाख छात्रों को चार अंक खोने के साथ-साथ एक नकारात्मक अंक भी मिलेगा. इससे काफी कुछ प्रभावित हो सकता है.
9 लाख से अधिक छात्रों ने कैसे दिया जवाब
सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि नीट के पेपर में पूछे गए इस सवाल का जवाब 9 लाख से अधिक छात्रों ने NCERT की नई किताब के अनुसार दिया है, वहीं 4,20,773 छात्रों ने अपना उत्तर पुरानी पुस्तक के आधार पर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में CJI ने यह भी पूछा कि NTA ने आखिरकार दोनों विकल्पों को अंक देने का निर्णय क्यों लिया? जिस पर सॉलिसिटर जनरल (SG) ने जवाब दिया कि क्योंकि दोनों संभावित उत्तर थे. सॉलिसिटर जनरल के इस जवाब पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह संभव नहीं है. CJI ने यह भी पूछा कि छात्रों से क्या उम्मीद की जाती है कि वे नई या पुरानी NCERT संस्करणों का पालन करें? सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि नया संस्करण. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर IIT दिल्ली से विशेषज्ञ राय मांगी है और निदेशक को इस क्षेत्र के तीन विशेषज्ञों की समिति बनाने के निर्देश दिए. विशेषज्ञ टीम उचित उत्तर पर राय तैयार करके रजिस्ट्रार को सौंपेगी.
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FIRST PUBLISHED :
July 23, 2024, 11:03 IST