गाड़ी में डस्टबिन जरूरी: टैक्सी चालक बोले- कूड़ा फेंकना कहां है? ये भी बताओ

6 hours ago

Last Updated:April 29, 2025, 14:33 IST

टैक्सी चालकों, HRTC बसों और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में लगाना होगा डस्टबिन. सवारियों और वाहनों में उत्पन्न कचरे के निष्पादन के लिए सरकार ने लिया फैसला, वाहनों से इधर-उधर कचरा फेंकने पर 1500 को लगेगा का जुर...और पढ़ें

 टैक्सी चालक बोले- कूड़ा फेंकना कहां है? ये भी बताओ

हिमाचल के शिमला में टैक्सी चालकों ने गाड़ियों में लगाए डस्टबिन.

शिमला. हिमाचल प्रदेश में आज से टैक्सियों, सरकारी और निजी बसों समेत सभी व्यावसायिक वाहनों में ‘कार बिन’ यानि कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर ‘कार बिन’  नहीं लगाया तो वाहन मालिक का 10 हजार रुपये का चालान कटेगा. इतना ही नहीं, वाहनों से इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकने पर 1500 का चालान होगा. हालांकि, इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन साथ में बड़ा सवाल यह भी है कि कार में रखे डस्टबिन का कूड़ा  कहां फेंका जाएगा.

शिमला में टैक्सी चालकों का कहना है कि फैसला तो अच्छा है, अपनी टैक्सियों में कार बिन लगा भी दिए हैं लेकिन सरकार ने अब तक नहीं बताया कि इस कूड़े को कहां फेंकना है. इतना ही नहीं, टैक्सी वालों को इन आदेशों के बारे में मीडिया से पता चला, सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा है.

दरअसल एन्वायरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज विभाग की अधिसूचना के आधार पर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है. इस फैसले के तहत टैक्सी चालकों, HRTC बसों और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ‘कार बिन’ लगाना होगा. सवारियों और वाहनों में उत्पन्न कचरे के निष्पादन के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है. कार बिन न लगाने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने और वाहनों से इधर-उधर कचरा फेंकने पर 1500 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं अब आरटीओ या एमवीआई कार बिन लगे वाहनों की पासिंग या रजिस्ट्रेशन करेंगे. शिमला में टैक्सी चालकों ने अपनी गाड़ियों में कार बिन लगा दिए हैं.

टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्वच्छता का संदेश जाएगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले को लेकर मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर किसी ने कूड़े के लिए अपनी गाड़ी में कूड़ेदान या कैरी बैग लगा दिए हैं लेकिन राज्य सरकार की ओर से किसी ने न तो अधिसूचना के बारे में जानकारी दी और न ही कोई पत्राचार किया गया, न ही परिवहन विभाग और न ही जिला प्रशासन की ओर से कोई जानकारी दी गई.

शिमला में टैक्सी चलाने वाले अरुण ठाकुर ने कहा कि ये फैसला बहुत अच्छा है लेकिन सरकार ये तो बताए कि कूड़े का निष्पादन कहां करना है. सरकार ने ये भी नहीं बताया कि किन-किन स्थानों पर कूड़ेदान लगाए गए हैं या फिर कूड़े के लिए कोई आएगी.गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में दुकानों में प्लास्टिक के लिफाफे पहले ही बैन है. हालांकि, अब नए आदेश पहाड़ में कूडा कम होगा या फिर ज्यादा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

Location :

Shimla,Shimla,Himachal Pradesh

First Published :

April 29, 2025, 14:32 IST

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