Last Updated:January 10, 2025, 17:29 IST
JEE Advanced 2025: जेईई एडवांस्ड में अटैम्प्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. इससे कुछ स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी. वहीं कुछ के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला...
JEE Advanced 2025, JEE Advanced 2025 Exam: जेईई एडवांस्ड परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला.
JEE Advanced 2025: जेईई एडवांस्ड में किसे कितने मौके मिलेंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्थिति स्पष्ट कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों को JEE एडवांस्ड में तीसरा अटेम्प्ट देने की अनुमति दी है, जिन्होंने 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच परीक्षा की तैयारी के लिए इंजीनियरिंग का कोर्स छोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन छात्रों को JEE एडवांस्ड में तीसरा अटेम्प्ट देने का मौका मिल सकेगा.
Supreme Court on JEE Advanced: कोर्ट ने बोर्ड को दिए ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड (JAB) से कहा है कि जो छात्र इंजीनियरिंग का कोर्स छोड़कर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें JEE एडवांस्ड 2025 की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सभी छात्रों के लिए अटेम्प्ट की संख्या बढ़ाने या घटाने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ही लेगा.
JEE Advanced Attempt: क्या है पूरा मामला
JEE एडवांस्ड परीक्षा के अटेम्प्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की. यह पूरा मामला ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड के एक फैसले से जुड़ा हुआ है. बोर्ड ने 5 नवंबर को एक नोटिस जारी करके JEE एडवांस्ड में अटेम्प्ट की संख्या दो से बढ़ाकर तीन कर दी थी. बाद में 18 नवंबर 2024 को JAB ने अपना फैसला वापस ले लिया और एक बार फिर से अटेम्प्ट की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी. इसी निर्णय को लेकर कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने यह सुनवाई की.
JAB on JEE Advanced 2025: कहां फंस गया पेंच
असल में, ज्वाइंट एग्जामिनेशन बोर्ड के 5 नवंबर के JEE एडवांस्ड के अटेम्प्ट की संख्या बढ़ाने के फैसले के आधार पर 2023, 2024 और 2025 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी JEE एडवांस्ड 2025 की परीक्षा में बैठने के पात्र थे, लेकिन जैसे ही JAB ने अपना फैसला वापस लिया और अटेम्प्ट की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी, तब वर्ष 2023 में 12वीं की परीक्षा देने वाले इसके पात्र नहीं रहे. इधर, कई छात्रों ने अटेम्प्ट की संख्या बढ़ने के कारण अपना इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ दिया और फिर से JEE परीक्षा की तैयारी करने लगे. अब फैसला बदलने के बाद कुल 22 छात्रों ने JAB पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन छात्रों को तीसरा अटेम्प्ट देने के आदेश दिए हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर JEE एडवांस्ड की तैयारी शुरू की.